देहरादून: नए वित्तीय साल से सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही सरकार हाउस टैक्स में छूट देगी. इसके लिए जीओ भी जारी किया जा चुका है. जिसके लिए पात्र 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.
बता दें कि अभी तक सरकार सभी पूर्व सैनिकों और अधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में मिलने वाली हाउस टैक्स में छूट देती थी. अब यह दायरा कम कर दिया गया है. नए वित्तीय साल से सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही सरकार हाउस टैक्स में छूट देगी. जिला सैनिक कल्याण विभाग की संस्तुति पर पूर्व सैनिकों के हाउस टैक्स में निगम छूट देता था. अभी तक सभी सेना के उच्च अधिकारी या सिपाही सभी का हाउस टैक्स का पैसा सरकार नगर निगम को देती थी.