उत्तराखंड

uttarakhand

By

Published : Sep 29, 2020, 8:15 PM IST

ETV Bharat / state

देहरादून: सरकार ने जारी की नई एसओपी, सिटी बस और विक्रम को दी राहत

प्रदेश सरकार ने अनलॉक गाइड लाइन जारी कर सिटी बसों और विक्रम को काफी राहत दी है. सरकार के इस गाइड लाइन के अनुसार सिटी बस और विक्रम वाले निर्धारित सीटों के अनुसार सवारी गाड़ी में बैठा सकते हैं.

etv bharat
नई गाइड लाइन में सिटी बसों को राहत

देहरादून :प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक गाइड लाइन जारी कर दिया गया है. जिसमें साफ तौर पर उत्तराखंड की यात्राएं खोल दी गई हैं,साथ ही सिटी बसों और विक्रम के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है. जिसमें अब सिटी बस विक्रम वाले निर्धारित सीटों के अनुसार सवारी गाड़ी में बैठा सकते हैं. लेकिन मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा. सरकार के इस फैसले का सिटी बस अध्यक्ष ने स्वागत किया.

सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें सरकार को पहले भी सोचना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. वह पहले क्यों नहीं चलाएं क्योंकि हमारी सवा दो सौ के लगभग बसें सरेंडर है और 30 से 40 बसें ही चल रही है. वह भी इसलिए चल रही थी कि क्योंकि हमें गढ़वाल कमिश्नर द्वारा आश्वासन दिया गया था की आपके साथ न्याय होगा. और जो अवैध गाड़ियां हैं उन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन अभी भी अवैध गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही है. उस पर कोई भी कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जा रही है.

ये भी पढ़ें :देवप्रयाग MLA विनोद कंडारी ने की समीक्षा बैठक, लापरवाह अधिकारियों को लगाई लताड़

गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते वर्तमान में सिटी बस, ऑटो, विक्रम का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किया जा रहा था. यानी तय संख्या से कम यात्री वाहनों में बैठाए जा रहे थे. इस कारण से वाहन संचालको को दिक्कतें आ रही थी, साथ ही वाहन संचालकों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा था. इसके अलावा यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही थी. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अब पूरी यात्री क्षमता के साथ वाहनों के संचालन की अनुमति दी है.

ये भी पढ़ें :कृषि संबंधी कानूनों का किसान रैली निकालकर करेंगे विरोध, बैठक कर हुए लामबंद

सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि दो गज की दूरी का पालन करना अनियार्य होगा, लेकिन यदि बसों में सवारियां खोल दी गई हैं, तो किस तरीके से दो गज की दूरी का पालन कर पाएंगे. उन्होंने शासन से आग्रह किया है कि वे बस को चलाने को तैयार हैं लेकिन जो परमिट की शर्तें हैं उन पर पालन करें, जो अवैध तरीके से गाड़ी चल रही हैं उन पर कार्रवाई करें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details