देहरादून: उत्तराखंड में महिलाओं के 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (women reservation in Uttarakhand) पर उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने जो रोक लगाई है, उसे धामी सरकार एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर (SLP in Supreme Court) करके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है. इसके अलावा अब उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) फैसले को बदलने के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी भी कर रही है.
बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश में महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगी हुई है. राज्य में विभिन्न भर्तियों से लेकर दाखिलों में महिलाओं को मिलने वाले लाभ पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. खास बात यह है कि इससे लोक सेवा आयोग से लेकर मेडिकल चयन बोर्ड समेत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
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