देहरादून:विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कार्यालय के घूसखोर पूर्व सेक्शन इंचार्ज (bribery former section incharge) को स्पेशल सीबीआई जज बृजेंद्र सिंह की कोर्ट ने पांच साल कठोर कैद की सजा सुनाई है. दोषी ने छह साल पहले एक मशरूम व्यापारी से निर्यात में छूट से जुड़ा लाइसेंस जारी करने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. दोषी पर अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी नवीन पटवाल ने तीन नवंबर 2016 को शिकायत की थी. पटवाल वेलकिन फूड्स कंपनी रुड़की के पार्टनर थे. उन्हें मशरूम के निर्यात के लिए मिलने वाली छूट से जुड़ा निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना लाइसेंस चाहिए था. इसके लिए नवीन ने 21 अक्टूबर 2016 को ऑनलाइन आवेदन किया था. 25 अक्टूबर 2016 को मेल आया कि उनके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोड नहीं है, इसलिए लाइसेंस जारी नहीं हो सकता.
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