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चाइल्ड पोर्नोग्राफी: उत्तराखंड में पहली FIR दर्ज, अश्लील वीडियो सर्च करने वालों पर निगरानी

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर उत्तराखंड पुलिस सख्त हो गई है. ऐसे में अल्मोड़ा निवासी युवक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Published : Jan 11, 2020, 12:25 PM IST

Updated : Jan 11, 2020, 12:57 PM IST

देहरादून: चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत देहरादून साइबर क्राइम पुलिस ने उत्तराखंड का पहला मुकदमा दर्ज किया है. साइबर पुलिस ने अल्मोड़ा निवासी एक युवक के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मामले में साइबर क्राइम सीओ शिव अंकुश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने के चलते अल्मोड़ा निवासी युवक पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी

चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत दर्ज हुए मुकदमे की जांच विवेचना के लिए इंस्पेक्टर पंकज पोखरियाल को नियुक्त किया गया है. मामले में आरोपी युवक से पूछताछ करने के साथ ही उसके लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल की जांच पड़ताल भी की जाएगी. विवेचना के दौरान अगर सबूत सही पाए जाते हैं तो इस मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

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वहीं साइबर पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया में अपलोड किया गया बच्चे का वीडियो किसी दूसरे देश का मालूम हो रहा है, हालांकि इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है.

बता दें कि पोर्नोग्राफी के तहत अगर किसी भी तरह का कोई वीडियो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है. साइबर पुलिस स्टेशन सीओ अंकुश मिश्रा के मुताबिक बाल अश्लील वीडियो ब्राउज सर्च करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, साथ ही किसी भी तरह का इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करना भी अवैध गतिविधि माना जाता है. ऐसे में साइबर क्राइम पुलिस बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो अपलोड और शेयर करने वाले मामलों की भी निगरानी शुरु कर रही है.

Last Updated : Jan 11, 2020, 12:57 PM IST

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