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उत्तराखंड में 'धुआं' हुई पाबंदी, आतिशबाजी के साथ गाइडलाइन भी 'उड़ी' - उत्तराखंड में 'धुंआ' हुई पाबंदी

जिसका डर था वही हुआ. दीपावली की रात उत्तराखंड के 6 शहरों में रात 10 बजे के बाद भी जमकर आतिशबाजी हुई. जिसकी वजह से उत्तराखंड की आबोहवा जमकर प्रदूषित हुई.

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उत्तराखंड में 'धुंआ' हुई पाबंदी

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Published : Nov 15, 2020, 5:03 PM IST

Updated : Nov 16, 2020, 3:48 PM IST

देहरादून: राज्य सरकार ने देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी थी. लेकिन लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रात 10 बजे के बाद भी जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान ग्रीन पटाखे पूरी तरह से नदारद दिखें.

राज्य सरकार 6 शहरों में गाइडलाइन पालन कराने के लिए विशेष टीमों का गठन किया था. ताकि रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने से रोका जा सके. देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में रात 12 बजे तक जमकर आतिशबाजी हुई. जिसकी वजह से देवभूमि उत्तराखंड की आबोहवा जमकर दूषित हुई.

प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स.

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: देहरादून सहित इन 6 शहरों में दो घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे

देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी मुख्य सचिवों को एनजीटी से पटाखों के इस्तेमाल पर अकुंश लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही डीएम और पुलिस कप्तानों को इसे लागू करवाना था. लेकिन, उत्तराखंड के 6 शहरों में हालात बिलकुल उलट नजर आए. लोग सरकार की अपील को धता बताते हुए रात 10 बजे के बाद भी जमकर आतिशबाजी की. इसके साथ ही इन 6 शहरों में आतिशबाजी रात 8 बजे की बजाय शाम 6 बजे ही शुरू हो गया था.

देहरादून में मुकदमा दर्ज

नियमों का उल्लंघन करते हुए रात 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाने पर देहरादून में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. रायपुर पुलिस ने सी ब्लॉक कॉलोनी में चिराग खुराना और कौस्तुभ उनियाल के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का आरोप है कि दोनों युवकों बार-बार अनाउंसमेंट के बाद भी आतिशबाजी कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे.

Last Updated : Nov 16, 2020, 3:48 PM IST

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