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दून नगर निगम की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला, दाखिल खारिज शुल्क किया गया आधा - Dehradun Municipal Corporation

देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन किया गया है. इससे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 100 वार्ड को लोगों को फायदा मिलेगा. फरवरी माह में शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. अब शुल्क में संशोधन करते हुए कर आधा दिया गया है.

Dehradun Municipal Corporation
देहरादून नगर निगम

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Published : Aug 17, 2023, 7:46 PM IST

Updated : Aug 17, 2023, 8:33 PM IST

दून नगर निगम की बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क आधा किया गया.

देहरादून:नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया गया है. इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. संपत्ति के दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा. यह संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया है. इससे पहले फरवरी माह में बोर्ड बैठक में शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. लेकिन शुल्क ज्यादा बढ़ाए जाने के कारण लगातार शिकायत मिल रही थी.

गौरतलब है कि फरवरी में बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टांप ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद लगातार नगर निगम में फैसले का विरोध किया जा रहा था. पार्षदों ने मांग उठाई थी कि राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में कटोती की जानी चाहिए. इसके बाद नगर निगम ने सभी की सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया है. नगर निगम प्रशासन अनुसार सभी शुल्क स्लैब अनुसार तय किए गए हैं. जिसके तहत दाखिल खारिज का शुल्क लिया जाएगा

आवासीय संपत्तियों के लिए शुल्क-

  1. 7 लाख रुपए तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले दो हजार था. अब एक हजार रुपए होगा.
  2. 7 लाख रुपए से 15 लाख तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले चार हजार था. अब दो हजार रुपए देने होंगे.
  3. 15 लाख से 20 लाख तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 6 हजार रुपए था, अब 3 हजार रुपए देने होंगे.
  4. 50 लाख से एक करोड़ तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 20 हजार रुपए था, अब 10 हजार रुपए देने होंगे.
  5. एक करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 30 हजार रुपए था. अब 15 हजार रुपए देने होंगे.

ये भी पढ़ेंःDoon Municipal Corporation Board Meeting में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर, दाखिल खारिज शुल्क में बढ़ोत्तरी

कमर्शियल संपत्ति के लिए शुल्क-

  1. 20 लाख तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 8 हजार रुपए था, अब 4 हजार रुपए देने होंगे.
  2. 20 लाख से 40 लाख तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 15 हजार रुपए था, अब 7500 रुपए देने होंगे.
  3. 40 लाख से 80 लाख रुपए तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 25 हजार रुपए था. अब 12,500 रुपए देने होंगे.
  4. 80 लाख से अधिक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 50 हजार रुपए था, अब 25 हजार रुपए देने होंगे.

नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि फरवरी में हुई बोर्ड बैठक में चर्चा की गई थी कि 150 से 500 रुपए दाखिल खारिज का शुल्क बहुत लंबे समय से लिया जा रहा है और यह शुल्क बहुत ही कम है. इसलिए बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि दाखिल खारिज शुल्क बढ़ाया जाए और शुल्क को दोगुना कर दिया जाए. इस पर दो हजार से 50 हजार रुपए स्लैब के अनुसार करने का फैसला लिया गया. लेकिन शुल्क दोगुना करने के बाद लगातार शिकायत आ रही थी कि शुल्क को कम किया जाए. जिसके बाद इस बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि शुल्क आधा किया जाए, जिससे आम जनता को सहूलियत मिल सके.

Last Updated : Aug 17, 2023, 8:33 PM IST

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