देहरादून:नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया गया है. इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. संपत्ति के दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा. यह संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया है. इससे पहले फरवरी माह में बोर्ड बैठक में शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. लेकिन शुल्क ज्यादा बढ़ाए जाने के कारण लगातार शिकायत मिल रही थी.
गौरतलब है कि फरवरी में बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टांप ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद लगातार नगर निगम में फैसले का विरोध किया जा रहा था. पार्षदों ने मांग उठाई थी कि राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में कटोती की जानी चाहिए. इसके बाद नगर निगम ने सभी की सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया है. नगर निगम प्रशासन अनुसार सभी शुल्क स्लैब अनुसार तय किए गए हैं. जिसके तहत दाखिल खारिज का शुल्क लिया जाएगा
आवासीय संपत्तियों के लिए शुल्क-
- 7 लाख रुपए तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले दो हजार था. अब एक हजार रुपए होगा.
- 7 लाख रुपए से 15 लाख तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले चार हजार था. अब दो हजार रुपए देने होंगे.
- 15 लाख से 20 लाख तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 6 हजार रुपए था, अब 3 हजार रुपए देने होंगे.
- 50 लाख से एक करोड़ तक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 20 हजार रुपए था, अब 10 हजार रुपए देने होंगे.
- एक करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी की कीमत का दाखिल खारिज शुल्क पहले 30 हजार रुपए था. अब 15 हजार रुपए देने होंगे.