देहरादून: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (fast track special court) ने साल 2019 के मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया,जिसमें से 20 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे.
नाबालिग को हलवाई ने बनाया हवस का शिकार, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी - fast track special court
Vikasnagar Minor Rape Case कमरे से ट्यूशन के लिए निकली नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Aug 25, 2023, 9:22 AM IST
पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विकासनगर में रह कर उनके बच्चे पढ़ाई करते थे. 2 दिसंबर 2019 को बच्चों ने अपने पिता को सूचना दी की उनकी बड़ी बेटी सुबह ट्यूशन के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई. परिजन द्वारा नाबालिग बेटी को तलाश करना शुरू किया तो इसी दौरान पिता के पास फोन आया कि उनकी बेटी बेहट सहारनपुर में है. सूचना मिलने के बाद जब पिता बेहट पहुंचा तो पता चला की विकासनगर में ही हलवाई का काम करने वाला युवक अपने साथ ले गया और वहां एक मकान में उसके साथ गलत काम किया.
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साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. शासकीय अधिवक्ता किशोर सिंह ने बताया कि मामले में सुनवाई में आरोपी के खिलाफ 10 गवाह पेश किए गए और अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जिसमें से 20 हजार रुपए पीड़िता को देने के लिए कहा गया है.