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लॉकडाउन गाइडलाइन में आबकारी विभाग को भूली सरकार, अधिकारियों को भी नहीं नियमों की जानकारी

दो दिनों के सप्ताहिक लॉकडाउन के लगाने से पहले शराब की दुकानों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई. शराब की दुकानें खोलने को लेकर व्यवसायियों को ना तो कोई जानकारी है और ना ही जिलाधिकारी ही इसके मद्देनजर कोई फैसला ले पाए हैं.

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आबकारी अधिकारियों को नहीं लॉकडाउन के नियमों की जानकारी

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Published : Apr 18, 2021, 9:10 PM IST

Updated : Apr 18, 2021, 9:17 PM IST

देहरादून: प्रशासन की ओर से 2 दिन का सप्ताहिक लॉकडाउन लगाने के आदेश तो जारी कर दिए गए. लेकिन आबकारी विभाग के लिए लॉकडाउन के नियम क्या होंगे ये अभीतक साफ नहीं हो पाया है. ना तो जिला आबकारी अधिकारी को शराब की दुकानें खोलने को लेकर कोई जानकारी है और ना ही जिलाधिकारी ही इसके मद्देनजर कोई फैसला ले पाए हैं.

आबकारी अधिकारियों को नहीं लॉकडाउन के नियमों की जानकारी

दरअसल, आबकारी विभाग प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में जाना जाता है. लेकिन प्रशासन इस विभाग के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन बनाना भूल गया. शराब व्यवसायियों से प्रदेश सरकार को राजस्व भी देना है. फिलहाल इस को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई नियम तय ही किए जा सके हैं.

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प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा शराब व्यवसायियों को भुगतना पड़ रहा है. वहीं, शराब व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें बिना दुकान खोले ही लाखों का राजस्व देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि प्रशासन और आबकारी विभाग उन्हें निश्चित गाइडलाइन से अभीतक रूबरू ही नहीं करा पाया है.

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वहीं, आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि शासन स्तर पर बनाई गई गाइडलाइन में आबकारी विभाग की शराब की दुकानों के नियमों को भुला दिया गया है. इसीलिए देहरादून में शराब की दुकानों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही. उनका कहना है कि आने वाले साप्ताहिक 2 दिनों के लॉकडाउन से पहले इस पर नया आदेश जारी हो जाएगा.

Last Updated : Apr 18, 2021, 9:17 PM IST

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