देहरादून: उत्तराखंड आबकारी नीति के तहत व्यक्तिगत बार लाइसेंस पर आबकारी महकमे ने एक बार फिर विचार किया है और बार लाइसेंस दिए जाने के फैसले को वापस ले लिया है. आबकारी आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के नियम 13.11 को स्थगित कर दिया गया है. इस नियम के तहत लोगों को व्यक्तिगत रूप से बार का लाइसेंस लेने का अधिकार दिया गया था.
व्यक्तिगत बार लाइसेंस का फैसला वापस:इसके लिए आबकारी विभाग को शुल्क देने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर पर व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बार का लाइसेंस ले सकता था. खबर है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर पिछले दिनों यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद आम लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. ऐसे में लोगों की इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए आबकारी विभाग ने फिलहाल इस नियम के तहत दी जाने वाली सेवा को स्थगित करने का फैसला लिया है.
व्यक्तिगत बार लाइसेंस का हो रहा था विरोध:वैसे आबकारी विभाग अपने तमाम निर्णय को लेकर पहले भी विवादों में रहा है और इस बार व्यक्तिगत बार लाइसेंस को लेकर भी आबकारी विभाग का यह फैसला चर्चाओं में था. बड़ी बात ये है कि लोगों में सरकार के फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियां सामने आ रहीं थी और इसका विरोध भी हो रहा था. लिहाजा इन्हीं स्थितियों को समझते हुए सरकार ने इस निर्णय को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है.