देहरादून: प्रदेश में राजकीय कर्मचारी को हेल्थ स्कीम का लाभ उठाने को लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है. जिसके बाद परिवार में पति और पत्नी केंद्र या फिर राज्य से मिलने वाली हेल्थ स्कीम में से एक ही स्कीम का लाभ उठा पाएंगे. यदि कोई पहले से किसी हेल्थ स्कीम का लाभ उठा रहे हैं तो वह अपनी विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को इसकी जानकारी देना होगा.
अपर स्वास्थ्य सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान के अनुसार प्रदेश में अब तक 30 फीसदी आयुष्मान भारत योजना के तहत कर्मचारियों को कवर किया जा चुका है. वहीं, बीते समय में यह देखने को आया था कि पहले से वर्ड हेल्थ स्कीम के अंदर आने वाले कर्मचारियों को भी आयुष्मान योजना के तहत अनिवार्य किया गया था. जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से अंशदान काटा जा रहा था.