देहरादून:कोरोना काल में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में बढ़ोतरी का झटका दिया है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग की ओर से विद्युत दरों में 3.54% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा.
गौरतलब है कि कोरोना काल में विद्युत नियामक आयोग की ओर से कुछ उपभोक्ताओं को राहत भी दी गई है. इसमें बीपीएल उपभोक्ता, जो प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली से कम का इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ ही एलटी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ी हुई दरों में राहत दी गई है. इसके तहत इन उपभोक्ताओं को पुराने टैरिफ के हिसाब से ही अपने विद्युत बिल का भुगतान करना होगा.
आयोग की ओर से डिजिटल माध्यम से निर्धारित समय पर विद्युत बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी बढ़े हुए विद्युत दरों में 1.25% ही राहत देने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत वह उपभोक्ता आएंगे, जो प्रतिमाह अपने बिल का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, भीम या फिर इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि से करते हैं. यह छूट उपभोक्ताओं को तभी मिलेगी जब उपभोक्ता बिल जारी होने के 10 दिनों के अंदर ही अपने विद्युत बिल का भुगतान कर देगा.