देहरादून: लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं.
20 हजार किसानों को लाभ
सीएम रावत ने 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट देने का निर्देश दिया है. सरकार के इस फैसले से करीब 20 हजार किसानों को फायदा होगा. इस फैसले के तहत तीन करोड़ 64 लाख रूपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत ये भी पढ़ें:चारधाम यात्रा: दूसरे राज्यों से एयरलिफ्ट होंगे मुख्य पुजारी? पढ़िए स्पेशल रिपोर्ट
औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
सीएम रावत ने औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक बिजली खपत के सापेक्ष फिक्स/डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित करने का निर्देश दिया है. इसमें विलंब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से दो लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. इस फैलते के तहत आने वाले लगभग 8 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
ऑनलाइन भुगतान पर छूट
त्रिवेंद्र सरकार ने अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भी राहत दी है. सीएम रावत के मुताबिक, जो बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं. उन्हें वर्तमान बिल की राशि में 1% की छूट दी जाएगी. जिसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 1 लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रूपए की छूट प्रदान की जाएगी. इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के व्यय का वहन यूपीसीएल द्वारा किया जाएगा. इस योजना से करीब 25 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.
30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक
सीएम रावत ने प्रदेश में 30 जून तक बिल जमा नहीं होने कारण बिजली कनेक्शन नहीं काटने का निर्देश दिया है.