देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए 21 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी. सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने में लगे हुए हैं. वहीं चुनाव आयोग ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं. जिसके तहत दागी उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टियों को जानकारी देनी होगी कि उसे उम्मीदवार बनाने के पीछे की मजबूरी क्या थी. चुनाव आयोग की इस गाइडलाइन को लेकर उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जानकारी दी.
उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियों के लिए भी उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया (publication of criminal antecedents of candidates) है. इस बार राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अखबार, टीवी चैनल्स के माध्यम से विज्ञापन देकर सार्वजनिक करनी होगी. साथ ही साथ दागी कैंडिडेट को भी पर्चा वापस लेने की अंतिम तारीख से मतदान के दो दिन पहले तक आपराधिक रिकॉर्ड का ब्योरा अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से मतदाताओं के सामने रखना होगा.
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