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देहरादून: आरटीई एक्ट में संसोधन के बाद बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई

शिक्षा अधिकारी की मानें तो आरटीई एक्ट 2017 संशोधन होने के बाद जो भी पुराने स्कूल है. उनको भी शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार ही सीबीएससी की मान्यता दी जायेगी. जिसकी एनओसी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है.

मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली

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Published : Sep 29, 2019, 1:49 PM IST

देहरादून:जिलें में कई ऐसे स्कूल है जो अवैध तरीके से चल रहे है.जिसमें आरटीई एक्ट 2017 के अनुसार मान्यता नहीं मिली है.जिसको लेकर शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करने जा रहा है. ऐसे में देहरादून जनपद में चार स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आरटीई एक्ट 2017 के संसोधन होने के बाद स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है.

आशा पैन्यूली, मुख्य शिक्षा अधिकारी.

बता दें कि शिक्षा के अधिकार एक्ट 2017 के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी ने देहरादून के चार निजी स्कूलों पर कार्रवाई की है. जिसमें नसीबा एकेडमी, दून ब्राईटलैंड, डीडी स्कूल और स्कोलर होम शामिल है.साथ ही अन्य स्कूलों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है. वहीं, शिक्षा अधिकारी की माने तो आरटीई एक्ट 2017 संशोधन होने के जो भी पुराने स्कूल है. उनको भी शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार ही सीबीएससी की मान्यता दी जायेगी. जिसकी एनओसी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है.

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वहीं, इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली ने बताया है कि कई स्कूल अपडेट नही थे. हमने सभी स्कूलों में मेल के जरिये नोटिस भेजे है. जब हमने स्कूलों की जांच की तो कई स्कूलों ने आरटीई की मान्यता नहीं ली है. ऐसे स्कूलों को नोटिस दे रहे है. उसमें धारा 18(1) व (5) के अंतर्गत पहली बार में एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. फिर भी मान्यता नहीं लेते हैं, तो 10 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.

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