देहरादून :प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के हॉस्टल में हो रही कई घटनाओं के बाद सख्त रुख अख्तियार किया है. प्राइवेट स्कूलों में हॉस्टल के लिए अब राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत ही हॉस्टल का संचालन करना होगा. हॉस्टल शुरू करने के लिए अब डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा. यही नहीं जिन निजी स्कूलों में पहले से ही हॉस्टल चल रहे हैं उन स्कूलों को भी इस समिति को दोबारा आवेदन करना होगा.
शिक्षा निदेशक आरके कुंवर द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत निजी स्कूलों के हॉस्टल में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कैंपस बनाने होंगे. इसके साथ ही 20 छात्राओं पर एक आया और 50 छात्रों पर एक केयरटेकर के साथ ही बाकी छात्रों पर एक काउंसलर की नियुक्ति करना भी अनिवार्य होगा. हॉस्टल के अंदर मोबाइल फोन बैन रहेगा. छात्रों के अभिभावकों से बात करने के लिए लैंडलाइन फोन लगाए जाएंगे. इनके हर कॉल का रिकॉर्ड भी रखना होगा. छात्रों से मिलने की अनुमति सिर्फ माता-पिता अथवा उनके अभिभावकों को ही होगी. इसके साथ ही हॉस्टल मेस में महिला कर्मचारियों को रखने की प्राथमिकता दी जाएगी.