देहरादून: उत्तराखंड में नकली और नशीली दवाओं पर रोकथाम के लिए कुछ नए नियम और पाबंदियों को लागू किया गया है. इसके तहत राज्य में मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली नशीली दवाओं को लेकर कुछ खास नियम तय किए हैं. यही नहीं ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर भी कुछ खास फैसले भी लिए गए हैं.
उत्तराखंड के मेडिकल स्टोर पर ऐसी कई दवाइयां हैं, जिन्हें नशे के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है. ऐसी दवाओं के स्टोर को लेकर मेडिकल की दुकानों में कुछ नए नियमों को तय किया गया है. इसके तहत ऐसी चिन्हित दवाइयों को मेडिकल स्टोर संचालक मात्रा में ही रख सकेंगे और ऐसी दवाओं का पूरा हिसाब भी दवा बिक्री करने वालों को रखना होगा. इस तरह मेडिकल स्टोर में बिक्री को लेकर मनमानी पूरी तरह से रोकी जा सकेगी.
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