देहरादून: मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसके प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसके तहत नशा मुक्ति केंद्र और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन के साथ ही इनमें काम करने वाले सभी लोगों को स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वास्थ्य सचिव और सीईओ की जिम्मेदारी डीजी हेल्थ की होती है. इसके साथ ही इस अथॉरिटी में दूसरे विभाग के अधिकारी भी सदस्य के रूप में काम करते हैं.
स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉ आर राजेश कुमार ने बताया इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए का प्रावधान रखा गया है. इनिशियल रजिस्ट्रेशन के बाद नशा मुक्ति केंद्र और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन को एक साल का समय दिया जाएगा. जिससे वो मेंटल हेल्थ एक्ट के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं पूरी कर लें. जिसके बाद अधिकारियों की ओर से फाइनल इंस्पेक्शन किया जाएगा. फिर जो इंस्टीट्यूशन मानकों पर खरा उतरेंगे उनकी ओर से 20 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई जाएगी. फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.