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अब नहीं होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, औषधि नियंत्रण विभाग को देना होगा विवरण

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है. विभाग ने इंजेक्शन बेचने वाले सभी अस्पतालों को इंजेक्शन बेचने संबंधी पूरी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं.

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देहरादून

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Published : Apr 26, 2021, 3:51 PM IST

Updated : Apr 26, 2021, 4:42 PM IST

देहरादूनः देशभर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. इस वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ती जा रही है. वहीं देशभर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं.

औषधि नियंत्रण विभाग को देना होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन का विवरण

उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने निगरानी तंत्र विकसित किया है. इसके साथ ही उत्तराखंड शासन ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को आदेश जारी किया है कि इंजेक्शन खरीदने वाले मरीज या तीमारदार और अस्पताल का पूरा विवरण रोज शाम 6 बजे औषधि नियंत्रण विभाग को देना होगा.

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कोरोना संक्रमण में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मद्देनजर औषधि नियंत्रण विभाग ने ये फैसला लिया है. औषधि नियंत्रण विभाग की इस पहल से कंप्यूटर पर एक क्लिक में इंजेक्शन खरीदने वाले, मरीज या तीमारदार और अस्पताल का पूरा विवरण सामने आ जाएगा. इसके अलावा इंजेक्शन खरीदने वाले शख्स की आईडी, मरीज का आधार कार्ड, अस्पताल का नाम और डॉक्टर का परिचय आदि जानकारी दवा विक्रेता को अपने कंप्यूटर व कागजी दस्तावेजों में दर्ज करनी होगी.

drugcontroluk@gmail.com पर देनी होगी जानकारी

सचिव पंकज कुमार पांडे की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर्स / हॉलसेलर/स्टॉकिस्ट को निर्देश दिया गया है कि रोज शाम 6 बजे तक अपनी रेडमेसिविर इंजेक्शन वितरण की सूचना को drugcontroluk@gmail.com पर उपलब्ध कराना होगा.

Last Updated : Apr 26, 2021, 4:42 PM IST

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