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नवनिर्माण पर विकास प्राधिकरण और संबंधित विभागों से लेनी होगी एनओसी, DM ने किया निर्देशित - बिना अनुमति के नहीं होंगे निर्माण कार्य

देहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी नगर पालिका को निर्देशित किया है, कि बिना किसी अनुमति के नगर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा.

निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश

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Published : Aug 3, 2019, 11:01 AM IST

Updated : Aug 3, 2019, 1:44 PM IST

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी सी.रविशंकर ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. उन्होंने नए निर्माण कार्य के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर निर्देशित किया है.

निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश

बता दें कि नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभागों का अनापत्ति प्रमाण और निर्माण कार्य को करवाने के लिए पालिका के बोर्ड की बैठक में चर्चा करना जरूरी होगा. इससे पहले नगर पालिका के कुछ सदस्य, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लिए बगैर निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी.

इससे पहले सभासदों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद द्वारा माउंट रोड पर बनी दुकानों,पार्किंग और अन्य स्थानों का चालान किया जा चुका है. साथ ही दुकानों का चालान कर सील कर दिया गया था. उन्होंने सुझाव दिया कि पालिका परिषद में कई निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं उनकी स्वीकृति प्राधिकरण से अवश्य ली जाए. जिससे धन का उपयोग सही तरीके से हो सके, साथ ही इस मामले को पालिका की बैठक में चर्चा के लिए शामिल किया जाए.

Last Updated : Aug 3, 2019, 1:44 PM IST

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