देहरादून: थाना इंचार्ज पर मारपीट के आरोपों में राज्य जिला पुलिस प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. पीड़ित युवक द्वारा आरोप लगाए था कि साल 2019 में राजपुर रोड में तत्कालीन एसओ रहे अशोक राठौड़ ने उन्हें थाने बुलाया. तब उनके साथ मारपीट की गई. इस बाबत जब पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया. जिसके बाद राज्य पुलिस प्राधिकरण में शिकायत की गई. पुलिस प्राधिकरण ने जांच के बाद तत्कालीन एसओ अशोक राठौड़ पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि इंजीनियर्स एनक्लेव जाखन के रहने वाले दिनेश ने प्राधिकरण से शिकायत की थी कि उनका पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था. 2 अक्टूबर 2019 को दिनेश की पत्नी के मायके वालों ने दिनेश के साथ मारपीट की. जिसके बाद छोटे बच्चों को छोड़ दिनेश की पत्नी मायके चली गई. इसके बाद दिनेश और उनके परिजनों ने दून अस्पताल में मेडिकल करवाया. एसएसपी से मारपीट की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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उसी दौरान दिनेश की पत्नी ने बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया. जहां न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी उसकी मां को देने के आदेश दिए. साथ ही 11 अक्टूबर 2019 को न्यायालय की ओर से दिनेश की पत्नी को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश भी जारी किए गए. 18 अक्टूबर को एसआई कुलदीप पंत और सिपाही दिनेश की दुकान पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि राजपुर थाना प्रभारी ने बुलाया है. जिसके बाद दिनेश अपने पिता के साथ पुलिस चौकी जाखन पहुंचे. उस समय थाना राजपुर प्रभारी अशोक राठौड़ ने न्यायालय का आदेश दिखा कर कहा कि बच्चा उसकी मां को दे दो वरना जेल भेज दिया जाएगा.