देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों जेष्ठ प्रमुखों, कनिष्ठ उपप्रमुखों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही आज से प्रदेश में 12 जिलों के जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में आचार संहिता लागू हो गई है.
गौर हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब जिला पंचायतों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों में प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिठ उपप्रमुखों के चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है. सभी 12 जिलों के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान होगा. 2 नवंबर को नामांकन और 4 नवंबर को नाम वापसी होगी. 7 नवंबर को ही मतगणना होगी. ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव 6 नवंबर को होंगे.
गौर हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए शासन की ओर से निर्धारित किये गए आरक्षण को वैसा ही रखा गया है. आरक्षण को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद शासन ने अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी थी. अधिसूचना के मुताबिक, सात जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.
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