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नये साल को लेकर पुलिस अलर्ट, जारी हुए दिशा-निर्देश - देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव

देश के साथ प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए साल और क्रिसमस पर आतिशबाजी और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम न करने की अपील की है. साथ लोगों को घर में ही त्योहार मनाने को कहा है.

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव

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Published : Dec 25, 2020, 6:52 AM IST

देहरादून/धनौल्टी: कोरोना काल के चलते इस साल लोग नए साल पर समय अवधि के अनुसार ही आतिशबाजी कर पाएंगे. उत्तराखंड शासन पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देशन के बाद वायु प्रदूषण और कोविड-19 के मद्देनजर पटाखों के बेचने और जलाने के चलते क्रिसमस और नए साल पर ग्रीन क्रैकर्स पटाखों का ही प्रयोग किया जाएगा. साथ ही रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी.

31 दिसंबर और 1 जनवरी को जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी,रुद्रपुर और काशीपुर क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स पटाखे ही बेचे जाएंगे और इन 6 जनपदों में पटाखे जलाने के लिए 35 मिनट समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान कोई भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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वहीं, जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जनपद वासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर अपने घरों पर ही त्योहार मनाने की अपील की हैं. साथ ही क्रिसमस और नए साल पर होने वाले होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों न करने को भी कहा.

एसडीएम धनौल्टी ने व्यापारियों को दिए दिशा-निर्देश

नये साल के मौके पर पर्यटकों को कोई असुविधा न हो इसकी तैयारियों को लेकर एसडीएम धनौल्टी रबिन्द्र जुवांठा ने पुलिस प्रशासन और स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायी के साथ एक बैठक की. जिसमें होटल और कैंप संचालकों को क्रिसमस और नए साल में हुड़दंग रोकने, साथ ही कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने को लेकर दिशा निर्देश दिये गये.

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