देहरादून: उत्तराखंड में पशुपालन विभाग को लेकर शासन ने आज बड़ा आदेश जारी किया है. आदेश में साफ किया है कि निदेशक पशुपालन के वित्तीय अधिकार शासन के आधीन होगे यानी अब पशुपालन विभाग में किसी भी वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
उत्तराखंड पशुपालन विभाग को लेकर शासन ने आज एक नया आदेश जारी किया है, इसके तहत अब विभाग में निदेशक के स्तर पर होने वाली सभी वित्तीय स्वीकृतियां अग्रिम आदेशों तक शासन की अनुमति से ही हो सकेगी. दरअसल, पशुपालन विभाग में 31 दिसंबर 2023 को पशुपालन निदेशक सेवानिवृत होने जा रहे हैं, ऐसे में सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले निदेशक के वित्तीय अधिकारों पर शासन ने पहरा लगाया है.
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