देहरादून: कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई को लेकर डीआईजी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने एक एडवाइजरी जारी की है. डीआईजी द्वारा कोरोना महामारी में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन न करने और लापरवाही बरतने वाले होटलों, रेस्टोरेंट, बार और आउटलेट पर सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट, आउटलेट, होटल और बार पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के द्वारा मास्क, फेस शिल्ड और सैनिटाजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए.
- एडवाइजरी के तहत सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए.
- ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था किया जाए.
- प्रत्येक नये ग्राहक आने और बैठने से पहले हर बार टेबल, कुर्सी, स्टूल, बेंच आदि को बार-बार सैनिटाइज किया जाए.
- सभी रेस्टोरेंट होटल मालिकों कों अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट दिखायी देने वाले स्थान पर फ्रेम में पुलिस फ्लैक्स लगवाई जाए.
- बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में एक से अधिक फ्लेक्स लगाये जाए, जो स्पष्ट दर्शनीय हो.
- केन्द्र-राज्य सरकार द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाए.
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डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है. साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करने वाले होटल मालिकों और संचालकों पर तत्काल वैद्यानिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. साथ ही निर्देशों एवं कार्रवाई की समीक्षा 10 नवंबर को की जाएगी.