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भू माफिया की 'नो एंट्री' के लिए धामी सरकार ला रही है सख्त कानून, अब जमीन खरीदने के होंगे ये नियम - save lands of Uttarakhand from land mafia

उत्तराखंड में अब बाहरी प्रदेशों के लोगों को भूमि खरीदने और व्यवसाय करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि उत्तराखंड सरकार इस संबंध में एक सख्त कानून बनाने जा रही है. ये कानून किस तरह से काम करेगा? इसका ड्राफ्ट क्या कहता है? कैसे बाहरी लोगों का सत्यापन होगा? जानिये हमारी इस खास रिपोर्ट में.

जमीन खरीद को लेकर कितना कारगर होगा धामी सरकार ये नया कानून
जमीन खरीद को लेकर कितना कारगर होगा धामी सरकार ये नया कानून

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Published : May 9, 2023, 6:07 PM IST

Updated : May 9, 2023, 10:40 PM IST

भू माफिया की 'नो एंट्री' के लिए धामी सरकार ला रही है सख्त कानून.

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के कारण उठ रहे सवालों के बाद अब सरकार द्वारा प्रदेश में बाहरी लोगों के लिये सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया जा रहा है. ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में अब जमीन खरीदने के लिए सत्यापन के कठिन नियमों का सामना करना होगा. यानी साफ है कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जितना आसान नहीं होने वाला है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश के बाहर के लोगों पर अब सरकार की पैनी नजर है.

सख्त होगी जमीन खरीदने की प्रक्रिया: सरकार इस नई नीति के तहत प्रदेश में धड़ल्ले से जमीनों की खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी. हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. जिसमें सीएम धामी ने उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद के लिए किये जाने वाले वेरिफिकेशन को मंजूरी दे दी है. सरकार द्वारा जमीन खरीद के लिए बनाई जा रही वेरिफिकेशन पॉलिसी के बारे में सचिव मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है. जिसके अनुसार बाहर के जो लोग उत्तराखंड में व्यापार करने या फिर घर बनाने के मकसद से भूमि खरीद करेंगे, उन्हें वेरिफिकेशन की सख्त प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा.

सत्यापन के बाद ही खरीदी जा सकेगी भूमि: सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जमीन खरीदने से पहले खरीदार को सत्यापन फॉर्म के लिए आवेदन करना होगा. जिसमें उसे मूल निवास, नजदीकी थाने जैसी अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी. उसके बाद नजदीकी थाने से उक्त व्यक्ति का पहले सत्यापन करवाया जाएगा. उसके बाद ही उसके आवेदन को आगे प्रोसेस करवाया जाएगा. सचिव मुख्यमंत्री का कहना है कि सत्यापन के बाद ही प्रदेश से बाहर के व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे. उन्होंने बताया इस संबंध में राजस्व विभाग को अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं. अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा.
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बीजेपी ने कहा भू माफिया की एंट्री होगी बंद: भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों का इस प्रक्रिया के बाद उत्तराखंड में जमीन खरीदना और यहां पर व्यवसाय करना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा इस प्रक्रिया के बाद देवभूमि उत्तराखंड में जो माहौल बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी उससे बचा जा सकेगा. भाजपा का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड अपने शांत और सौहार्दपूर्ण छवि के लिए पूरे देश और दुनिया मे जानी जाती है. लिहाजा सरकार का यह बेहद सराहनीय कार्य है.

कांग्रेस ने इस फैसले को बताया बेअसर:वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के इस फैसले को बेअसर बता रही है. कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार अब जमीन खरीदने वालों की तो बात कर रही है, लेकिन उन बाहरी माफियाओं के बारे में कोई बात नहीं हो रही है जो पहले से उत्तराखंड में कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर के बैठे हुये हैं. कांग्रेस का सरकार से सवाल है कि क्या सरकार इन माफ़ियाओं का भी सत्यापन करवाएगी.

उत्तराखंड में बाहरी लोगों को लेकर विधानसभा चुनावों से पहले भी भू-कानून की मांग अपने चरम पर थी. सरकार द्वारा अब इस नई पहल से कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर भी लोगों को राहत देने की कोशिश इस अध्यादेश के जरिये की जा रही है. इन नए नियमों के चलते अपराधी प्रवत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन खरीदना निश्चित तौर पर मुश्किल होगा. ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक राजस्व विभाग इस अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार करता है और कब तक सरकार इसे लागू करती है. और क्या वाकई में इस कानून के बाद उत्तराखंड से भू-माफिया दूर रह पाएंगे ये देखने वाली बात होगी.

Last Updated : May 9, 2023, 10:40 PM IST

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