देहरादून: उत्तराखंड के छोटे किसान भी अब पॉलीहाउस योजना का लाभ उठा सकेंगे. पॉलीहाउस योजना के तहत अभी तक न्यूनतम 100 वर्ग मीटर भूमि पर पॉलीहाउस लगाकर सब्जियों और फूलों की खेती करने का प्रावधान था, अब उत्तराखंड सरकार ने इस न्यूनतम भूमि के मानक को घटकर 50 वर्ग मीटर कर दिया है. जिस पर गुरुवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल ने मुहर भी लगा दी है. ऐसे में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को बड़ी स्तर पर पॉलीहाउस योजना का लाभ मिल सकेगा.
उत्तराखंड सरकार किसानों की आय दोगुनी किए जाने को लेकर समय-समय पर तमाम योजनाएं संचालित करती रहती है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस लगाकर सब्जियों और फूलों की खेती को बढ़ावा दिए जाने को लेकर ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि योजना की शुरुआत की थी. यह योजना करीब 304.43 करोड़ रुपए की है जो नाबार्ड द्वारा दिया जाएगा. इस योजना के तहत क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस लगाकर सब्जियों और फूलों की खेती करने पर किसानों को 80 फ़ीसदी तक सब्सिडी मिलती है.