देहरादून:आगामी विधानसभा सत्र को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने भी तैयारियों शुरू कर दी हैं. डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में परिक्षेत्र और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में विधानसभा सत्र को शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये गए.
बता दें कि विधानसभा उत्तराखंड के 14 जून को शुरू होने वाले सत्र के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए डीजीपी ने दिशा निर्देश दिये हैं. देहरादून विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है. साथ ही विधानसभा सत्र खत्म होने तक यह धारा लागू रहेगी.
विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हॉकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो को लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग के लिए ईंट पत्थर रोड़ा आदि एकत्र नही करेगा.
साथ ही शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार और विरोध जुलूस आदि को भी प्रतिबंध किया गया है. कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा.
डीजीपी ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद प्रभारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है. इस दौरान डीजीपी ने कहा कि थाना परिसर में सीज, लावारिस, निस्तारित हो चुके मुकदमों से संबंधित वाहनों विधिक प्रावधानों से नियमानुसार निलामी और सुपुर्दगी की कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में देहरादून और पिथौरागढ़ द्वारा अच्छी कार्यवाही की गयी है. शेष जनपद भी इसमें इस कार्रवाई को बढ़ाएं. थाना-कोतवाली के परिसर से ऐसे वाहनों के हटने से परिसर भी साफ-सथुरा होगा.