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महाकुंभ से दिल्ली लौटने वाले श्रद्धालु होंगे क्वारंटाइन, सरकार ने जारी किए आदेश - कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश

हरिद्वार महाकुंभ से लौटने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है. इसके अनुसार, कुंभ से लौटने वाले सभी लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा. ऐसे सभी लोगों से अगले 24 घंटे में पूरी जानकारी मांगी गई है.

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हरिद्वार

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Published : Apr 18, 2021, 4:38 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है. यहां टेस्ट किया जा रहा हर चौथा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है. उधर, हरिद्वार के कुंभ मेले में उमड़ रही भीड़ में भी बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित मिल रहे हैं. दिल्ली से भी लोग कुंभ गए हैं और जा रहे हैं. ऐसे वहां से वापस आये लोग दिल्ली में कोरोना संक्रमण को और तेज न करें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है.

कुंभ से दिल्ली लौट रहे यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश

वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी जानकारी

दिल्ली सरकार ने 4 अप्रैल के बाद हरिद्वार कुंभ गए सभी दिल्ली वालों से कुंभ यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है. इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के, जो भी निवासी 4 अप्रैल से लेकर अभी तक हरिद्वार कुंभ गए हैं, वे अपनी पूरी जानकारी जैसे-नाम, दिल्ली का पता, फोन नंबर, आईडी प्रूफ, दिल्ली से जाने की तारीख और वापस दिल्ली में आने की तारीख आदि अगले 24 घंटे के भीतर दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें.

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अनिवार्य होगा 14 दिन का होम-क्वारंटाइन

आगामी दिनों में हरिद्वार कुंभ जाने वालों से भी यह पूरी जानकारी मांगी गई है. इस आदेश में कहा गया है कि 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जो भी दिल्ली वाले कुंभ जा रहे हैं, वे भी जाने से पहले अपनी पूरी जानकारी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करें. इस आदेश के अनुसार, दिल्ली से कुंभ जाने वाले सभी लोगों को, वहां से लौटने के बाद अनिवार्य रूप से 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा.

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आदेश नहीं मानने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन

दिल्ली सरकार का यह आदेश न मानने पर कुंभ से लौटने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा. आदेश में कहा गया है कि अगर यह पाया गया कि कुंभ से लौटे किसी दिल्ली निवासी ने जानकारी सरकार की वेबसाइट पर नहीं दी है, तो उसे जिलाधिकारी द्वारा 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा. इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.

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सभी जिलाधिकारियों को जारी हुआ आदेश

दिल्ली सरकार की तरफ से सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दे दिया गया है. जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो हर दिन ऐसे लोगों की ट्रेसिंग और सर्विलांस करें. ट्रेसिंग और वेबसाइट के जरिए मिली जानकारी के आधार पर जिला प्रशासन को ऐसे लोगों का क्वारंटाइन सुनिश्चित करना होगा. वे अगर होम क्वारन्टीन के आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो डीएम उन्हें 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज देंगे.

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