देहरादून: राजधानी देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर (Dehradun SSP Dalip Singh Kunwar) ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बीते दो महीने के अंदर देहरादून पुलिस अलग-अलग मामलों में 45 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (action against 45 criminals)में कार्रवाई की है. वहीं, 71 लोगों को चिन्हित किया है, जिन पर कार्रवाई गतिमान है. जबकि, 14 (1) के तहत इनकी संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जारी है. पुलिस की मानें तो जिन अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई (Gangster Act) की जाएगी, उसमें अधिकांश जमीनों पर अवैध कब्जे से जुड़े मामले (illegal occupation of land) हैं.
देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का मानना है कि अभी बड़ी संख्या में इस तरह के अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी. देहरादून एसएसपी ने बताया कि देहरादून में जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. इसके अलावा आर्थिक अपराध और अवैध नशे के जुड़े मामलों पर भी पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है.
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कुछ बड़े भू-माफिया पर जल्द होगी गैंगस्टर की कार्रवाई: देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस को एक ही उद्देश्य है कि एक तो भू-माफिया पर नकेल कसना और पीड़ितों को उनसे राहत दिलाना. एसएसपी के मुताबिक, पुलिस ने अभी 76 ऐसे भू-माफिया को चिन्हित किया है कि जिसने खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं. जल्द ही इन सभी के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी.
देहरादून एसएसपी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के साथ ही इन आरोपियों की संपत्ति भी 14 (1) के तहत जब्त की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, बीते दो महीनों में जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज 8 केसों में 41 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है. सभी आरोपी फिलहालअलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं.
देहरादून एसएसपी की मानें तो जिन 45 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, उनमें यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपी भी हैं. पुलिस ने जिन 8 मामलों में 41 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है, उनमें से थाना कैंट के पांच, थाना पटेलनगर के 5, थाना बसन्त विहार के 4, थाना विकासनगर के 2, थाना डोईवाला के 6, कोतवाली नगर के दो और थाना रायपुर पर 21 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
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गैंगस्टर एक्ट क्या है: गैंगस्टर अधिनियम 1986 के मुताबिक, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अनुचित लाभ अर्जित करता है, या इस मकसद से एक्ट में उल्लिखित अपराध करता है तो वह गैंगस्टर कहा जाता है. सीधे कहें तो गैंगस्टर एक अपराधी है, जो एक गिरोह का सदस्य है. ज्यादातर गिरोह संगठित अपराध का हिस्सा माने जाते हैं. गैंगस्टर शब्द भीड़ से लिया गया है. इनके गैंग एक व्यक्तिगत अपराधी की तुलना में बहुत बड़े और अधिक जटिल अपराध करते हैं. भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में गैंगस्टर सक्रिय हैं. गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 14 (1) कार्रवाई, जिसमें अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है. इस कार्रवाई से ही गैंगस्टर का शिकंजा प्रभावी रूप से अपराधियों पर असर डालता है. इस एक्ट के तहत अभियुक्तों को आसानी से जमानत मिलना मुश्किल होता है.