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पटाखों से न हो कोई नुकसान, दून पुलिस ने बनाया ये नया प्लॉन

इस बार विदेशी पटाखों और आतिशबाजी में लगाई गई पाबंदी को धरातल पर लागू करने के लिए विशेष तौर पर पुलिस बल को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं.

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Published : Nov 4, 2020, 7:52 PM IST

dehradun police
अधिकारियों के साथ बैठक करते डीआईजी अरुण मोहन जोशी.

देहरादून: दीपावली पर कोई अनहोनी न हो और बिना एनओसी लिये जगह-जगह बिक रहे पटाखों को लेकर अब देहरादून पुलिस ने नई रणनीति बनाई है. अब देहरादून की संकरी गलियों या मुख्य भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अगर पटाखे बेचने में कोई कोताही बरती गई तो न केवल सारा सामान जब्त किया जाएगा, बल्कि भारी-भरकम जुर्माना भी भरना होगा. इसके साथ ही अगर पुलिस को लगा कि दुकानदार अपने साथ-साथ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा. इसके साथ ही किसी भी लाइसेंस धारक को फायर सर्विस विभाग से एनओसी लेना हर-हाल में अनिवार्य कर दिया गया है.

दीपावली को लेकर पुलिस-प्रशासन ने कसी कमर.

देहरादून जिला पुलिस ने पटाखे बेचने वालों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अबतक एनओसी के सहारे पटाखे बेचने वाले जहां-तहां पटाखों की दुकान लगा लेते थे. लेकिन अब पुलिस प्रशासन यह भी देखेगा कि जिन जगहों पर बड़े पटाखे बेचे जा रहे हैं, वहां आसपास भीड़-भाड़ तो नहीं है. इसके साथ ही अनाज का गोदाम, कपड़ों की दुकान, सरकारी भवन, पेट्रोल पंप, झुग्गी-झोपड़ियां से कितनी दूरी पर पटाखे बेचे जा रहे हैं. अब पटाखा बेचने वाले व्यापारी को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा.

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इसके साथ ही जिला प्रशासन ने फायर डिपार्टमेंट से कहा है कि वह अपनी गाड़ियां प्रमुख जगहों पर दीपावली से पहले तैनात रखे. फायर की गाड़ियों की मरम्मत के साथ-साथ उनका ट्रायल भी लगातार किया जाएगा. ताकि अचानक से अगर कोई घटना घटती है तो संसाधन धोखा न दें.

इस मामले में देहरादून डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने एसपी सिटी सहित संबंधित अधिकारियों को लाइसेंस प्रक्रिया में किसी भी तरह की नियमों में कोताही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं.

बता दें कि देहरादून के पलटन बाजार, मोती बाजार, घोसी गली, पीपल मंडी, झंडा बाजार व मच्छी बाजार जैसे तमाम तंग इलाकों में पटाखों की लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है. ताकि इन तंग इलाकों में किसी भी तरह की अनहोनी घटना को रोका जा सके.

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एनओसी देने से पहले नियमों का पूरा होना जरूरी

इस मामले में देहरादून डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि पटाखों और आतिशबाजी लाइसेंस प्रक्रिया में फायर सर्विस की एनओसी नियमों को हर हाल में पूरा करना होगा. ताकि पटाखा बिक्री स्थानों में किसी भी अनहोनी से बचा जा सकें.

विदेशी पटाखों की बिक्री रोक

वहीं, दूसरी तरफ इस बार विदेशी पटाखों और आतिशबाजी में लगाई गई पाबंदी को धरातल पर लागू करने के लिए विशेष तौर पर पुलिस बल को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं. बता दें कि भारत सरकार द्वारा देश भर में चीनी और विदेशी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है. इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के पुलिस प्रभारियों को भी विदेशी पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हर हाल पर धरातल पर लागू करने की को कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं.

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