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देहरादून एनडीपीएस कोर्ट ने दो नशा तस्करों को सुनाई एक-एक साल की सजा

अलग अलग मामलों में दो नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए देहरादून एडीपीएस कोर्ट ने सजाया सुनाई है. दोनों तस्करों को 1-1 साल की सजा और अर्थदंड भी लगाया गया है.

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दो नशा तस्करों को सजा

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Published : Jan 14, 2021, 4:33 PM IST

देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने दो नशा तस्करों को सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. न्यायाधीश सुधीर कुमार की कोर्ट ने अंकित कुमार कोहली पुत्र महादेव निवासी नेहरू कॉलोनी देहरादून को नशा तस्करी और मनोउत्तेजित पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही ₹2000 का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश दिया गया है.

वहीं, दूसरी एनडीपीएस विशेष अदालत ने नशा तस्कर आशु अंसारी पुत्र जाकिर अंसारी निवासी अंगोल भट्टा देहरादून को नशा तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कठोर कारावास और ₹4000 अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि पहले मामले में सजा पाने वाले अंकित कुमार को 15 मार्च 2020 को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 7.4 ग्राम स्मैक बरामद कर नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वहीं, दूसरे मामले में आशु अंसारी को पुलिस ने 15 नवंबर 2019 को चेकिंग के दौरान निरंजनपुर सब्जी मंडी के नजदीक अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था.

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