देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने दो नशा तस्करों को सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. न्यायाधीश सुधीर कुमार की कोर्ट ने अंकित कुमार कोहली पुत्र महादेव निवासी नेहरू कॉलोनी देहरादून को नशा तस्करी और मनोउत्तेजित पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही ₹2000 का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश दिया गया है.
वहीं, दूसरी एनडीपीएस विशेष अदालत ने नशा तस्कर आशु अंसारी पुत्र जाकिर अंसारी निवासी अंगोल भट्टा देहरादून को नशा तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कठोर कारावास और ₹4000 अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.