देहरादून:एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट (NDPS Special Court) ने दो चरस तस्करों को ड्रग्स मामले में दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई (NDPS accused punished) है. एनडीपीएस अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों दोषियों पर एक- एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट का फैसला सुनाते ही दोनों दोषियों को देहरादून की सुद्दोवाला जेल (Dehradun Suddowala Jail) भेज दिया है.
देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने दो चरस तस्करों को सुनाई 10 साल की कठोर सजा
एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट (NDPS Special Court) ने दो चरस तस्करों को ड्रग्स मामले में दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई (NDPS accused punished) है. अदालत ने दोनों दोषियों पर एक- एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोनों ही मुजरिमों को एक एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 11 नवंबर 2020 का है. मसूरी रोड पर सब इंस्पेक्टर विकास रावत को मुखबिर की सूचना पर कोल्हूपानी मेन रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान सूचना मिली कि मसूरी के बालूगज इलाके से दो व्यक्ति उत्तरकाशी से चरस की तस्करी (dehradun charas smuggler) करने देहरादून आ रहे हैं. इस जानकारी के आधार पर सब इंस्पेक्टर विकास रावत की टीम ने घेराबंदी कर बार्लोगंज के पास एक लाल कार को रोककर चेक किया.
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इस दौरान पुलिस ने लगभग ढाई किलो चरस कार से बरामद की. पुलिस की पूछताछ में उत्तरकाशी निवासी देवेंद्र लाल और राकेश शर्मा भटवाड़ी ने बताया कि वो देहरादून और हरिद्वार चरस की सप्लाई के लिए जा रहे थे. इस केस में लगभग 2 साल कोर्ट कार्रवाई में 7 गवाह नशा तस्करों के खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए. तमाम सबूत दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों ही तस्करों को दोषी करार 10-10 साल की कठोर सजा और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है.