देहरादून:स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में दोषी करार दिए गए इमाम पुत्र इस्लाम को इसके अतिरिक्त 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को जेल में 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 14 साल की कठोर कारावास पाने वाला इनाम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है.
देहरादून एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक, मामला 11 अप्रैल 2012 का है, जब उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला इमाम मसूरी के कुंडली थाना क्षेत्र में 70 किलो से अधिक नशीली डोडा पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था. जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि तस्कर इमाम मसूरी के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश सहारनपुर से नशीला डोडा लाकर बोरों में सप्लाई करता था.