देहरादून: एनडीपीएस के विशेष न्यायधीश सुबीर कुमार की अदालत ने बबलू पाल को नशे तस्करी में दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. नशा तस्करी मामले में सजा पाने वाला बबलू मूल रूप से इस्लाम नगर कॉलोनी, थाना सहसपुर, देहरादून का रहने वाला है.
एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि बबलू पाल को 15 जून 2019 को सहसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 83 किलो 300 ग्राम अवैध पोस्त चुरा के साथ गिरफ्तार किया गया था. नशा तस्कर बबलू लंबे समय से सहसपुर इलाके में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था. मामले में 8 गवाह और सबूतों के आधार पर एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आरोपी बबलू पाल को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर का सजा सुनाई है.