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देहरादून NDPS कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई 10 साल 6 माह की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना

देहरादून एनडीपीएस विशेष अदालत ने चरस तस्करी मामले में दोषी रामलाल को 10 साल 6 माह कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नशा तस्कर रामलाल हिमाचल और उत्तराखंड में चरस सप्लाई करता था.

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Published : Jan 6, 2023, 10:18 PM IST

देहरादून: हिमाचल और उत्तराखंड में चरस की तस्करी करने वाले ड्रग्स डीलर रामलाल (58 वर्ष) को देहरादून NDPC कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चरस तस्कर को 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर रामलाल को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि देहरादून एनडीपीएस विशेष अदालत न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल ने चरस तस्कर रामलाल, निवासी ग्राम बजाह, थाना नेरुवा, जनपद शिमला, हिमाचल प्रदेश को 10 साल 6 माह की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चरस तस्कर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

देहरादून एनडीपीएस विशेष अदालत के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि मामला 1 मई 2019 का है. दून पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि हिमाचल के शिमला से एक नशा तस्कर लंबे समय से देहरादून के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों और नशे के आदी लोगों को चरस की सप्लाई करता है. मुखबिर की सूचना पर नेहरू कॉलोनी के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर योगेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई.
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जिसके बाद देहरादून आईएसबीटी से लेकर हरिद्वार बाईपास पर रेलवे फाटक तक मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 मई 2019 को संदिग्ध लोगों की सघन चेकिंग की गई. इसी दौरान हरिद्वार बाईपास के गणेश विहार रेलवे फाटक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके बैग से 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो नशा तस्कर रामलाल ने बताया कि वह इस इलाके में चरस की डिलीवरी करने आया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और रामलाल को जेल भेज दिया गया.

एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक 5 नवंबर 2019 को कई गवाहों और पर्याप्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर कोर्ट में अभियुक्त नशा तस्कर रामलाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. कोर्ट ने 3 साल में 7 कवर और माल की बरामदगी जैसे अहम सबूत के आधार पर नशा तस्कर रामलाल को दोषी ठहराया और 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई. नशा तस्कर रामलाल 2019 में गिरफ्तार होने के बाद से ही जेल में बंद है.

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