देहरादून:नगर निगम में हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. अब करदाता 15 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं. नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने की बढ़ती भीड़ और इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम द्वारा बार-बार करदाताओं को हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट दी जा रही है.
नगर निगम में अब तक 25 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हो चुका है और नगर निगम द्वारा बड़े टैक्स बकायदारों को नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. साथ ही यूपीसीएल, सिडकुल, विधानसभा और सचिवालय सहित 100 से अधिक बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है, जिनको नोटिस भेजा जा रहा है. उनमें अधिकांश एक लाख रुपए अधिक के बकायेदार हैं. निगर निगम द्वारा बड़े बकायेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है और अगर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की जा सकती है.
पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम में 50 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा हुआ था. इस बार वित्तीय वर्ष खत्म होने के लिए एक महीना से कम समय बचा हुआ है. लेकिन अभी तक करीब 25 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ है. अधिक से अधिक लोग टैक्स जमा करें. इसके लिए नगर निगम टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दे रहा है. हाउस टैक्स छूट की अंतिम तारीख 15 फरवरी, उसके बाद इसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया था. उसके बाद नगर निगम द्वारा 6 मार्च तक समय दिया था. तो वहीं, इस बार नगर निगम द्वारा एक हफ्ते का समय दिया गया है.