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देहरादून नगर निगम ने फिर बढ़ाई हाउस टैक्स जमा करने की अवधि, करदाता ले सकते हैं लाभ

देहरादून नगर निगम ने करदाताओं को राहत हाउस टैक्स में राहत दी है. निगम ने 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स की तारीख बढ़ा दी है.

Dehradun House Tax
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Published : Feb 22, 2021, 7:58 PM IST

Updated : Feb 22, 2021, 10:51 PM IST

देहरादून:हाउस टैक्स अधिक से अधिक जमा हो सके और करदाताओं को राहत देने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा हाउस टैक्स में दी जा रही है. हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट अवधि बढ़ा दी है. अब करदाताओं को हाउस टैक्स जमा करने पर 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, नगर निगम प्रशासन बार-बार अपील कर रहा है कि अधिक से अधिक करदाता छूट का लाभ लेते हुए हाउस टैक्स जमा कराएं.

निगम ने बढ़ाई हाउस टैक्स जमा करने की अवधि.

नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने वालों की भीड़ को देखते हुए निगम प्रशासन ने कई बार छूट की अवधि बढ़ा चुका है. नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है. लेकिन अभी तक सिर्फ 22 करोड़ रुपए ही हाउस टैक्स जमा हुआ. ऐसे में इस वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ 37 दिन बचे हैं और निगम को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयास करना होगा.

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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स की तारीख बढ़ाई गई है. हमारा सभी करदाताओं से अनुरोध है कि 28 फरवरी तक सभी 20 प्रतिशत की छूट के साथ अपना हाउस टैक्स जमा लें. क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं है कि आगे छूट के लिए तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं. इसका लाभ जिसको लेना है तो वह तत्काल ले सकता है.

Last Updated : Feb 22, 2021, 10:51 PM IST

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