देहरादूनःसाल 2016 से पहले से पंजीकृत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों से देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स वसूलेगा. ये टैक्स केवल उन्हीं से वसूला जाएगा, जो निगम में 2016 की नियमावली के तहत पंजीकृत हैं. पहले नगर निगम साल 2018 से 2023 तक पांच साल के बकाया हाउस टैक्स को वसूलने जा रहा था, लेकिन अब निगम 40 हजार घरों को पांच साल के हाउस टैक्स पर राहत दे दी है.
जानकारी के मुताबिक, देहरादून नगर निगम में 2016 की नियमावली के तहत जो घर पंजीकृत नहीं हैं और टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं. उन्हें अतिक्रमण के तौर पर नगर निगम बड़ा अभियान चलाकर हटाने की तैयारी में है. बता दें कि साल 2014 के बाद नगर निगम ने मलिन बस्तियों में भवन कर वसूलनी शुरू की थी. साल 2016 में मलिन बस्ती नियमावली बनने के बाद चिन्हित की गई बस्तियों में करीब 18 हजार घर वैध पाए गए. जिनसे साल 2018 तक हाउस टैक्स लिया गया, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंच गया. ऐसे में हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद नगर निगम ने मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स की वसूली बंद कर दी थी.
ये भी पढ़ेंःदेहरादून वालों के लिए जरूरी खबर, भवनों का सेल्फ असेसमेंट करा लीजिए, नहीं तो भरना होगा चार गुना जुर्माना