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देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स की छूट खत्म, नहीं बढ़ाई गई अवधि - Dehradun Municipal Corporation latest news

नगर निगम प्रशासन कर दाताओं को लगातार हाउस टैक्स जमा करने के लिए 20 प्रतिशत की छूट दे रहा था. अब इसे खत्म कर दिया गया है. सभी कर दाताओं को 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा करना होगा.

House tax exemption period not extended in Dehradun Municipal Corporation
देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स की छूट खत्म

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Published : Mar 15, 2021, 7:38 PM IST

देहरादून:नगर निगम प्रशासन कर दाताओं को पिछले दो महीने से लगातार हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट दे रहा था. निगम अधिक से अधिक टैक्स जमा कराना चाहता था. अब इस बार नगर निगम प्रशासन ने कर दाताओं के लिए हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट खत्म कर दी है. अब मंगलवार से सभी कर दाताओं को हाउस टैक्स पूरा देना होगा. साथ ही सभी कर दाताओं से अपील की गई है वह अपना हाउस टैक्स जल्द से जल्द जमा करें, नहीं तो निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम में अब तक 26 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हो चुका है. नगर निगम बड़े टैक्स और बकायेदारों को नोटिस भेजने का काम कर रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम में 50 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा हुआ था. इस बार वित्तीय वर्ष खत्म होने के लिए 15 दिन का समय बचा हुआ है, मगर अभी तक करीब 26 करोड़ रुपए का टैक्स ही जमा हुआ है.

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अधिक से अधिक हाउस टैक्स जमा हो सके, उसके लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले दो महीने से सभी कर दाताओं को हाउस टैक्स जमा करने में 20 प्रतिशत की छूट दी गई थी. प्रशासन द्वारा 6 मार्च से 15 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट दी गई. अब यह छूट खत्म हो गई है. मंगलवार से कर दाताओं को पूरा हाउस टैक्स जमा करना होगा.

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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि नगर निगम प्रशासन कर दाताओं को लगातार हाउस टैक्स जमा करने के लिए 20 प्रतिशत की छूट दे रहा था. अब इसे खत्म कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी कर दाताओं को 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा करना होगा. बड़े बकायेदारों को भी लगातार नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. अगर जल्द ही बकायेदारों ने अपना टैक्स जमा नहीं किया तो निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

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