देहरादूनः2020-21 का वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब मात्र 7 दिन बाकी हैं. दून नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर करदाताओं को छूट का लाभ दे दिया है. नगर निगम का राजस्व अधिक से अधिक आ सके उसके लिए नगर निगम प्रशासन ने 31 मार्च तक हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट दे ही है. यानी आप अपने हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा कर सकते हैं. साथ ही निगम प्रशासन ने बड़े बकायेदारों को चेतावनी नोटिस भी भेज दिया है. नोटिस के मुताबिक अगर टैक्स बकायेदारों ने 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया तो नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि पिछले 2019-20 वित्तीय वर्ष में नगर निगम में 50 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था. लेकिन इस 2020-21 के वित्तीय वर्ष में अभी तक सिर्फ 31 करोड़ का टैक्स जमा हो पाया है. ऐसे में एक हफ्ते में अधिक से अधिक टैक्स जमा हो सके, उसके लिए नगर निगम प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है. इसी के चलते एक बार फिर निगम प्रशासन ने करदाताओं को 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने के लिए 20 प्रतिशत की छूट दे दी है.