देहरादूनः कोविड-19 डेथ ऑडिट में जिले के अस्पतालों द्वारा सहयोग नहीं देने और अस्पताल में कोविड-19 मौत की डिटेल उपलब्ध नहीं कराने वाले अस्पतालों के लिए डीएम की तरफ से सख्त जारी हुए हैं. डीएम ने जिले से सभी अस्पतालों को 2 दिन में एनसीडीसी फॉर्म पर डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डिटेल नहीं देने वाले अस्पताल या फिर डेथ ऑडिट में सहयोग नहीं करने वाले अस्पतालों पर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिले में निर्धारित लक्ष्य से कम संपर्क ना हो. इसके लिए सभी एमओआईसी (मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज) अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर कार्य करेंगे. साथ ही सैंपलिंग का लक्ष्य पूरा करने के लिए सीएमएस और एमओआईसी आवश्यक कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा जनपद की सीमा चेक पोस्ट पर अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले प्रत्येक शख्स की अनिवार्य रूप से सैंपल लिए जाएंगे.
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