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महिला तस्कर की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, कोर्ट ने पुलिस टीम के फोन जब्त करने के दिए आदेश

महिला तस्कर की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस टीम के फोन जब्त करने के आदेश दिए हैं. महिला ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है.

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Published : Sep 21, 2019, 10:38 AM IST

तस्कर महिला की याचिका पर फंसी पुलिस टीम.

देहरादून: नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस को एनडीपीएस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, बीते दिनों कोतवाली पुलिस ने बिंदाल पुल के पास से 240 ग्राम चरस के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद महिला तस्कर ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस टीम द्वारा उसको तस्करी के आरोप में जबरन फंसाया जा रहा है. वहीं, तस्कर की याचिका पर कोर्ट ने कार्रवाई करने वाली टीम के मोबाइल जब्त करने के आदेश दे दिए हैं.

बीते दिनों कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिंदाल पुल के पास पुलिस ने 240 ग्राम चरस के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद महिला तस्कर ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उसको जबरन पुलिस टीम द्वारा तस्करी के आरोप में फंसाया गया है. ऐसे में एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी महिला तस्कर के याचिका का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने वाली टीम के मोबाइल जब्त करने के आदेश दिए. साथ ही कार्रवाई वाले दिन टीम और महिला की लोकेशन ट्रेस करने के थाना कैंट को आदेश दिए.

तस्कर महिला की याचिका पर फंसी पुलिस टीम.

इस कार्रवाई में ट्रेनी महिला डिप्टी एसपी, एक दारोगा और दो सिपाहियों शामिल थे. कोर्ट ने थाना कैंट सहित देहरादून एसएसपी और डीआईजी गढ़वाल रेंज को जांच के निर्देश दिए हैं.

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महिला तस्कर ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई होने से पहले 9 सितंबर को उसके द्वारा देहरादून एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज की गई थी कि उसके इलाके में रंजिश रखने वाले कुछ लोग उसे तस्करी के आरोप में फंसा सकते हैं. तस्कर महिला का आरोप है कि उसके शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसके साथ इस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई.

वहीं, इस मामले में देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन किया जाएगा. एसएसपी जोशी ने माना कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई करने में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं. पिछले दिनों बिंदाल पुल के आसपास लगातार मिल रही शिकायतों के दृष्टिगत ही यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट का लिखित आदेश आया है, उसका पालन किया जाएगा.

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