देहरादूनः राजधानी देहरादून के आदर्श नगर में अपनी गर्भवती बहन व उसकी 5 साल की बच्ची और माता पिता सहित पांच लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले को देहरादून ADJ 5th कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मंगलवार को सजा का ऐलान किया जाएगा.
साल 2014 के इस जघन्य मामले में देहरादून पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा की अदालत द्वारा कानूनी प्रक्रिया और सुबूतों के आधार पर अभियुक्त हरमीत सिंह को आईपीसी की 302, 307 व 316 जैसी जघन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया है. ऐसे में अब इस मामले पर मंगलवार को सजा के ऐलान से पहले सुनवाई होगी.
7 साल के चश्मदीद बच्चे की गवाही रही अहमः अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अदालत के शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक वर्ष 2014 में दिवाली की रात हुए इस जघन्य अपराध मामले में आरोपी हरमीत सिंह के खिलाफ कोर्ट में सबसे अहम गवाही उस आई विटनेस 7 साल के घायल बच्चे कंवलजीत की रही जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन और अन्य लोगों की हत्या होते देखी थी.
ये भी पढ़ेंः यूपी के ड्रग्स तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया
7 साल के बच्चे ने देखे थे कत्लःअधिवक्ता गुप्ता के मुताबिक इस वारदात के समय 7 साल का नाबालिक बच्चा कंवल भी अपने सौतेले मामा के चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल हुआ था. वह किसी तरह बच कर घटना के समय बेड के नीचे छुप गया था और उसने अपनी आंखों से अपनी 5 साल की बहन सुखमणि सहित अन्य लोगों को चाकू से काटते हुए मामा को देखा था. ऐसे में कंवल की चश्मदीद गवाही कोर्ट में आरोपी हरमीत सिंह को दोषी करार देने में सबसे अहम रही.
चाकू को धार न लगाने वाले दुकानदार की गवाही रही महत्वपूर्णःसाल 2014 में दीपावली की रात अपनी सौतेली गर्भवती बहन के अलावा मां-पिता और 5 साल की भांजी को मौत के घाट उतारने वाली इस घटना से पहले आरोपी हरमीत सिंह ने उस चाकू को स्पेशल तौर से बाजार में जाकर धार लगवायी थी, जिससे उसने इस पूरे परिवार को बारी-बारी कर काटा था.