देहरादून: देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है. शनिवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय एपिडेमिक डिजीज 1897 की तर्ज पर राज्य में उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है.
यही नहीं राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश भर में 555 डॉक्टरों की तैनाती करने का भी निर्णय लिया है, जिन्हें 11 महीनों के लिए तैनात किया जाएगा. बैठक में मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पड़े डॉक्टर के पदों में से 50 फीसदी रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही चिकित्सा विभाग के तहत रिक्त और सृजित पदों को तत्काल भरने के लिए अनुमति दी है. कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद आपदा के तहत राज्य सरकार ने 50 करोड़ की व्यवस्था भी की है. वहीं, जरूरत पड़ने पर यह बजट और भी बढ़ाया जा सकता है.
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राज्य सरकार ने बजट में इस महामारी से संबंधित उपकरण, दवाइयां आदि अन्य व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने संबंधित फैसले भी लिये हैं. इसके अलावा एंबुलेंस की जरूरत पड़ने पर विभाग को 140 एंबुलेंस की अनुमति भी दी गई है. हालांकि ,अभी तक सरकार ने कोरोना निधि के तहत सभी जिलों को एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध करा दी है. इसके साथ ही सभी जिला सीएमओ को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल छोटी गाड़ी खरीदने के भी निर्देश दिए हैं.
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स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद
कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं. यही नहीं मेडिकल कॉलेजों को छोड़ सभी कॉलेज बंद रहेंगे. वहीं, जरूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा. सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
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सिनेमाघरों को बंद रखने के आदेश