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कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में लाइनमैन को सुनाई चार साल की सजा, लगाया पांच हजार का अर्थदंड - crime news

Dehradun Electricity Lineman Bribe Case देहरादून में कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में विद्युत लाइनमैन को चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है, जिसे जमा ना करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास काटनी होगी.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 22, 2023, 8:50 AM IST

देहरादून: विशेष न्यायालय एडीजे-7 अंजलि नौलियाल की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में विद्युत लाइनमैन को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

बता दें कि 18 मार्च 2009 को योगेंद्र निवासी नया गांव पेलियो ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज कराई थी कि लाइनमैन संजय कुमार द्वारा पीड़ित का बिजली का बिल जमा कराने और कनेक्शन जोड़ने के एवज में 12 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई.योगेंद्र और लाइनमैन संजय कुमार में तय हुआ कि बिजली का बिल योगेंद्र देगा और तीन हजार रुपए रिश्वत में तय की गई थी. लेकिन योगेंद्र रिश्वत नहीं देना चाहता था और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था.पीड़ित की शिकायत के आधार पर सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून की एक ट्रैप टीम तैयार की गई.
पढ़ें-विजिलेंस ने रिश्वतखोर ग्राम प्रधान को किया गिरफ्तार, 10 हजार की रिश्वत लेते दबोचा

जिसके बाद संजय कुमार लाइनमैन को विद्युत सब स्टेशन गणेशपुर को 19 मार्च 2009 को पीड़ित योगेंद्र द्वारा तीन हजार देते हुए टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विजिलेंस टीम ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.अभियोजन अधिकारी अनुज साहनी ने बताया कि विशेष न्यायालय एडीजे-7 अंजलि नौलियाल ने संजय कुमार को दोषी पाते हुए 4 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार का अर्थदंड से दंडित किया है.साथ ही अर्थदंड जमा ना करने पर 3 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.

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