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नशीली दवा देकर किशोरी की लूटी अस्मट, कोर्ट ने दो युवकों को सुनाई 20 साल की सजा - Dehradun rape accused sentenced

Dehradun School Girl Rape Case कोर्ट ने किशोरी को हवस का शिकार बनाने वाले दो युवकों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने किशोरी को नशीली दवा देने वाले युवक को 7 साल कठोर कारावास की सजा भी सुनाई. दोनों युवकों ने किशोरी को घर से बुलाकर उसकी अस्मत लूटी थी.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 21, 2023, 10:31 AM IST

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने नशीली दवा देने वाले युवक को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों पर कुल 24 हजार रुपए रुपए का जुर्माना लगाया है. जमाने की इस रकम में से 20 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि महिला ने 21 सितंबर 2017 को कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 18 जुलाई 2017 को स्कूल गई थी और उसके बाद से वापस नहीं आई. उनकी बेटी को एक युवक लंबे समय से परेशान करता रहा था और युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया, जिसे पुलिस ने ने बरामद किया था. महिला ने युवक पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था और उसके अश्लील फोटो सहित वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी.महिला की तहरीर के आधार पर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया गया.
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पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 3 साल पहले वह नौवीं कक्षा में पढ़ती थी और वॉलीबॉल खेलने जाया करती थी. एक दिन पीड़िता के पास एक युवक आया और पीड़िता को कुछ गोलियां दी और कहा कि इन्हें खाकर थकान नहीं होती है. उसके बाद पीड़िता ने गोलियां खानी शुरू कर दी और युवक हर बार उसे 100 रुपए में गोलियां बेचा करता था. इस दौरान युवक ने पीड़िता को अपने दोस्त से मुलाकात कराई और पीड़िता इसके बाद दोनों युवकों के साथ स्कैम और सिगरेट आदि पीने लगे.

10 अगस्त 2017 में युवक ने पीड़िता को चकराता रोड पर एक बेकरी के पास बुलाया और वहां से उसे आईएसबीटी के पास एक मकान में ले गया. मकान में ले जाने के बाद दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली. दोनों आरोपियों ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 20 हजार रुपए भी लिए.
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि इस केस में अभियोजन की ओर से ना गवाह पेश किए गए और बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों युवकों को दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर 20 साल और नशीली दवा देने वाले को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस रकम में से 20 हजार रुपए पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए हैं.

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