देहरादून:हरिद्वार के हरकी पैड़ी क्षेत्र मेंपंतदीप पार्किग प्रकरण में सीबीआई ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. मामले में सिंचाई विभाग के कुछ इंजीनियर्स के साथ ही पार्किंग पर काम करने वाले वाली कंपनी संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के पंतद्वीप पार्किंग घपले प्रकरण पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ही सीबीआई इस पर जांच में जुटी हुई है.
पंतदीप पार्किंग घपले पर सीबीआई का एक्शन:दरअसल साल 2019 में पंतदीप पार्किंग का आवंटन किया गया था. इसके लिए सिंचाई विभाग की भूमि को आवंटित किया गया था. नियम शर्तों के अनुसार इस भूमि का आवंटन 3 साल के लिए करीब आठ लाख रुपए में किया जाना था. आरोप लगा कि इस भूमि को 629 दिन अधिक आवंटित कर दिया गया.
टेंडर प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती: हरिद्वार निवासी अशोक कुमार ने इसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में PIL दाखिल की थी और टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पंतदीप पार्किंग के ठेके का समय पूरा होने के बाद भी नया टेंडर नहीं निकलवाया गया और पूर्व के ठेकेदार को ही ठेका दे दिया गया जबकि नियम के मुताबिक ठेका समाप्त होने के बाद नया टेंडर निकाला जाना चाहिए था. याचिकाकर्ता ने ठेका रद्द किये जाने के साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी.
वहीं, बीते 20 अक्टूबर को दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बड़ा फैसला देते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए राज्य सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट को रद्द कर दिया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने ठेकेदार को कोरोना काल में दिए गए ठेके के विस्तार को गलत माना. इसके बाद जांच करते हुए सीबीआई ने इस पर केस दर्ज कर लिया है.