देहरादून: साल 2022 में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ फेसबुक पर दोस्ती कर उपहार, नकदी भेजने और कस्टम शुल्क के नाम पर लगभग 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 75000-75000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. एसटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से अरेस्ट किया था.
2 मार्च 2022 को मामले में गिरफ्तार हुए थे आरोपी:एसटीएफ की टीम ने मामला दर्ज होने के बाद फेसबुक आईडी, मोबाइल नंबर और लाभार्थी के बैंक खातोंं की जांच की और फिर टेलीकॉम कंपनियों से मिली जानकारी के बाद दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश पहुंची. इसी बीच 2 मार्च 2022 को घटना में शामिल दो आरोपी सूरज कुमार और विक्रम लिम्बू को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयोग मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और बड़ी मात्रा में बैंक पासबुक सहित चैकबुक बरामद की गई थी. आरोपियों द्वारा जिन खातों में पीड़ित से धोखाधड़ी की धनराशि जमा कराई गई थी. उन बैंक खातों और घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम नंबरों को न्यायालय में पेश किया गया.
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