देहरादून: नाबालिग युवती के अपहरण मामले में देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
जानकारी के मुताबिक, दोषी मोहित ने 20 दिसंबर 2018 को राजपुर थाना क्षेत्र से 12 साल की नाबालिग लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया था. पीड़िता के परिजनों ने नाबालिग लड़की की काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा. जिसके बाद उन्होंने मोहित के खिलाफ राजपुर थाने मे तहरीर दी.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था. मुकदमा दर्ज होने के दो दिन के बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद किया और इसके बाद लड़की के 164 में बयान दर्ज कराए गए थे.
सरकारी वकील भरत सिंह नेगी ने बताया कि दोषी मोहित ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का अपराध किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने मोहित को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) का दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माने की धनराशि अदा न किए जाने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा होगी.